राजस्थान में इन बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए, ऐसे करें आवेदन
Chief Minister Bal Ashirwad Yojana : योजना का लाभ लेने के लिए बच्चा और मां का ज्वाइंट खाता, राशन कार्ड, मां और बच्चा का आधार कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड (या शिक्षक से लिखा पत्र), पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र और 72000 से 75000 तक की आय का प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।

Children District Child Protection Unit : नाबालिक अनाथ बच्चों और बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना से आर्थिक और शैक्षणिक सहायता दी जाएगी। बच्चों को इसके लिए हर महीने पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ इन परिवारों के दो बच्चों को मिलेगा जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता-पिता किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई है और बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से मासिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए फार्म भरकर जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। बच्चों को अधिकारियों द्वारा पुष्टि के बाद मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में रखा जाएगा। इसके बाद, योजना के लाभार्थियों को हर महीने चार हजार रुपये की राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
ये डाक्यूमेंट्स होंगे अनिवार्य
इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चा एवं मां का ज्वाइंट खाता, राशन कार्ड, आधार कार्ड (मां एवं बच्चा का), स्कूल आईडी कार्ड या प्रिंसिपल से लिखा पत्र, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जिसमें आय 72000 से 75000 तक होनी चाहिए.
बच्चों को आयुष्मान कार्ड लाना अनिवार्य
आपको बता दें कि इस योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह रकम, बच्चे और उसके रिश्तेदार या अभिभावक के संयुक्त खाते में जमा की जाती है. इस योजना के तहत, बच्चों को आयुष्मान कार्ड भी दिया जाता है. इस योजना का लाभ पाने के लिए, बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए. अगर बच्चे या परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता, तो इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है.