The Chopal

Toll Tax : इन लोगों का देशभर में नहीं लगता टोल टैक्स, NHAI की लिस्ट हुई जारी

Toll tax rules : वाहन चालकों को भारत में हर 60 किलोमीटर पर टोल टैक्स देना होता है जब वे एक शहर से दूसरे शहर या राज्य में जाते हैं।  लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कुछ लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है?  NHAI के नियमों को जानते हैं तो बिना टैक्स दिए टोल क्रॉस कर सकते हैं।  नीचे खबर में जानें: 

   Follow Us On   follow Us on
Toll Tax : इन लोगों का देशभर में नहीं लगता टोल टैक्स, NHAI की लिस्ट हुई जारी 

The Chopal, Toll tax rules : आज की भागदौड़ भरी लाइफ में लोगों को बहुत कुछ करना है।  अगर बाहर जाना हो तो बिल्कुल समय पर निकलते हैं, तो सड़कों पर जाम में कई बार फंस जाते हैं।  वहीं, हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगने से लोगों को परेशानी होती है। 

 लेकिन आपने टोल प्लाजा पर अक्सर लोगों को देखा होगा जो अपने वाहनों को बिना टोल टैक्स दिए बाहर निकालते हैं।  ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर किन वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होगा (Toll Tax Free Rules)।  आखिर, टोल टैक्स से छुटकारा पाने वाले व्यक्ति कौन हैं?  हम आज इस खबर में बताएंगे कि देश में किसे टोल नहीं देना चाहिए। 

 वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़कों का निर्माण टोल टैक्स से किया जाता है।  यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधीन है।  भारत सरकार ने टोल टैक्स भुगतान के लिए फास्टैग प्रदान किया है, जो कैशलेस टोल ट्रैवल भुगतान है।  वहीं सरकार अब नया GPS सिस्टम लाने वाली है।  इस नए सिस्टम में टोल प्लाजा टैक्स सिस्टम नहीं होगा। 

 इन लोगों को देश में टोल टैक्स नहीं देना होगा—

 देश में बहुत से लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होता है।  इसके लिए परिवहन मंत्रालय ने एक सूची प्रकाशित की है।  जिसमें लगभग बीस व्यक्ति शामिल हैं।  जो टोल टैकस नहीं चुकाते  इनमें शामिल हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के राज्यपाल, चीफ जस्टिस, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, 

 इसमें सुप्रीम कोर्ट जज, संघ के राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले मुख्य सचिव ऑफ स्टाफ, किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति, किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट जज, सांसद, थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य सेवाओं में समकक्ष शामिल हैं

 इन्हें भी छूट मिलती है

 केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बलों, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों, फायर फाइटर डिपार्टमेंट और शव वाहनों को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है; अर्धसैनिक बलों और पुलिस को भी नहीं।  यदि कोई बाहरी नागरिक, किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य या अपने संबंधित राज्य के भीतर किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य अपना पहचान पत्र दिखाता है, तो उसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है (toll tax news)।

 इन नियमों के तहत आप टोल को बिना टैक्स दिए पार कर सकते हैं:

 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल प्लाजा से संबंधित कई नियम बनाए हैं. यदि आप इन नियमों की जानकारी रखते हैं तो आप टोल टैक्स नहीं देंगे।  दरअसल, NHAI ने टोल टैक्स नियम (toll tax rule) के अनुसार एक टोल प्लाजा पर वाहन के लिए 10 सेकेंड से अधिक सेवा अवधि नहीं होने के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया था। 

 यही नहीं, इस दिशानिर्देश के अनुसार, टोल प्लाजा पर अधिक यातायात होने पर भी सेवा अवधि 10 सेकेंड से अधिक नहीं होनी चाहिए।  लेकिन सूचना के लिए इस नियम में बदलाव किया गया है।  नए नियम के अनुसार, टोल प्लाजा पर गाड़ियों की रेखा 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।  अगर लाइन इससे लंबी है, तो बिना टैक्स के टोल पार कर सकते हैं।