Traffic Challan: गाड़ियों पर लिखें मिले अब ये शब्द तो लगेगा मोटा जुर्माना
Motor Vehicle Act : वाहन पर कुछ लिखने से पहले मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के नियमों को समझना महत्वपूर्ण है। वाहनों पर गैरकानूनी शब्द, नाम, या प्रतीक लिखवाना चालान कट सकता है। नियमों के अनुसार, वाहन पर केवल मान्य रजिस्ट्रेशन नंबर और आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। निजी वाहनों पर "सरकारी", "प्रेस" या अन्य अनाधिकृत पदनाम लिखने पर विशेष रूप से जुर्माना लग सकता है। इन नियमों का पालन करने से चालान से बच सकते हैं।

The Chopal : वाहन पर कुछ लिखने से पहले मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के नियमों को समझना महत्वपूर्ण है। वाहनों पर गैरकानूनी शब्द, नाम, या प्रतीक लिखवाना चालान कट सकता है। रास्ते पर चलते हुए आपने कई वाहनों के नंबर प्लेट पर शायरी, नारे या धर्म या जाति से जुड़े शब्द पढ़े होंगे। लोगों ने नंबर प्लेट पर लाखों रुपये खर्च किए ताकि वह फैंसी दिखे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब करना आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत कठोर परिणामों को जन्म दे सकता है? अगर आपने अपने वाहन के पीछे या नेम प्लेट पर कुछ लिखवा रखा है तो आज ही सावधान हो जाएं, नहीं तो आपको चालान भरना पड़ सकता है।
नियम क्या कहता है?
1988 मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन पर आपत्तिजनक शब्द लिखना कानूनों का उल्लंघन करता है। ऐसे में चालक को चालान दिया जा सकता है। 1988 के अधिनियम के अनुसार, वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़े शब्द या स्टिकर लगाना गैरकानूनी है।
कितनी सजा होगी?
आपके वाहन पर धर्म, जाति या कोई आपत्तिजनक शब्द लिखने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 2023 में लागू हुए मोटर व्हीकल एक्ट ने गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई भी बात लिखना गैरकानूनी कर दिया। ऐसा करने पर आपको 5,000 रुपये तक की सजा हो सकती है।