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बाइक खरीदने वालों के लिए जरूरी अपडेट, नियमों में होगा बड़ा बदलाव

Two Whileer: केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में अहम संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। इन प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य वाहन चलाने की प्रक्रियाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। 

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बाइक खरीदने वालों के लिए जरूरी अपडेट, नियमों में होगा बड़ा बदलाव

The Chopal : दोपहिया वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत कुछ किया है।  1989 केंद्रीय मोटर वाहन नियम में महत्वपूर्ण बदलावों को मंत्रालय ने नए नियमों के लिए प्रस्तावित किया है। इसके लिए सरकार ने हाल ही में एक पूर्वावलोकन अधिसूचना जारी की है। अंतिम सूचना जारी होने के तीन महीने में नए नियम लागू होंगे। मसौदा अधिसूचना पर सुझाव और आपत्तियां आम जनता तथा संबंधित पक्षों से आमंत्रित की गई हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुझाव दिया

इसके तहत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि वाहन निर्माता कंपनियों को नए दोपहिया वाहन खरीदते समय दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा। 1989 केंद्रीय मोटर वाहन नियम में महत्वपूर्ण बदलावों को मंत्रालय ने नए नियमों के लिए प्रस्तावित किया है। इसके लिए सरकार ने हाल ही में एक पूर्वावलोकन अधिसूचना जारी की है। अंतिम सूचना जारी होने के तीन महीने में नए नियम लागू होंगे। इस निर्णय का उद्देश्य दुपहिया चालक और पीछे बैठने वाले यात्री को सुरक्षित रखना है।

अच्छा हेलमेट मिलेगा

मसौदा प्रस्ताव में कहा गया है कि वाहन कंपनियां बाइक या स्कूटर बेचते समय दो हेलमेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगी।हेलमेट (Helmet) की गुणवत्ता बीआईएस मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत हेलमेट पहनने से छूट प्राप्त लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

नए विकल्प भी आवश्यक होंगे

साथ ही, सरकार 1 जनवरी 2026 से सभी नए दोपहिया वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिवार्य करने की योजना बना रही है। इसे भी मसौदा प्रस्ताव में शामिल किया गया है। AEBS एक विकसित तकनीक है जो वाहन को संतुलित रखने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकती है। सरकार ने 30 दिन की अवधि में सभी हितधारकों से दोनों प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया या टिप्पणी मांगी है।

सरकारी लक्ष्य

सरकार का यह कदम देश में दोपहिया वाहनों से होने वाले सड़क हादसों और गंभीर चोटों को कम करने का एक बड़ा प्रयास है। हेलमेट (Helmet) और ABS जैसे उपाय दोपहिया सवारों को बचाने में मदद कर सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर वर्ष 40 हजार लोगों की मौत खराब गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनने और नहीं पहनने से होती है।

नियमित हेलमेट पहनना अनिवार्य है

जून 2021 से गैर-ISI मार्क वाले हेलमेट बनाना और बेचना गैरकानूनी है। इसके लिए सरकार ने सजा और जुर्माने लगाए हैं। ऐसे हेलमेट ना पहनने पर दुपहिया वाहन चालकों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में आईएसआई मार्क एक मानक-अनुपालन चिह्न है। यह दिखाता है कि कोई उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है।

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