7th Pay Commission Employee Rule : अगर लगातार कर ली इतने दिन की छुट्टी तो चली जाएगी सरकारी कर्मचारियों की नौकरी, केंद्र सरकार का FAQ
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The Chopal, 7th Pay Commission Employee Rule : सरकारी कर्मचारियों को निजी सेक्टर से अधिक छुट्टी मिलती है। छुट्टियों को लेकर कई सरकारी कर्मचारी भी परेशान हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एफएक्यू (Frequently Asked Questions) जारी किए, जो छुट्टी के नियमों और योग्यता के बारे में हैं
छुट्टियों के नियमों को इसमें पढ़ सकते हैं। कर्मचारी यह भी जान सकते हैं कि लगातार कितने दिन छुट्टी लेने पर सरकारी नौकरी छोड़ने की संभावना है। छुट्टियों के नियमों को जानें।
एफएक्यू में अवकाश की सामान्य पात्रता, अवकाश रियायत एलटीसी के साथ अवकाश नकदीकरण, अर्जित अवकाश नकदीकरण, निलंबन, बर्खास्तगी, हटाने पर अवकाश नकदीकरण, ब्याज, अध्ययन अवकाश नकदीकरण और पितृत्व अवकाश से जुड़े प्रश्नों की स्थिति बताई गई है।
केंद्रीय सिविल सेवा (CSC) अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) का हवाला देते हुए, इसमें कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार पांच वर्षों तक किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। विदेश सेवा के अलावा पांच साल से अधिक समय तक अवकाश या बिना अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहना आम तौर पर सरकारी सेवा से इस्तीफा देने का संकेत है।
एफएक्यू के अनुसार, कर्मचारियों को पहले लीव इनकैशमेंट की अनुमति लेनी पड़ती है। एलटीसी के साथ इसे लेना सही होगा। लेकिन तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है।
महिलाएं ही बच्चे की देखभाल करने के लिए चाइल्ड केयर लीव पा सकती हैं। यदि बच्चे को विदेश में पढ़ाया जा रहा है या उसकी देखभाल करने के लिए एक महिला कर्मचारी को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है, तो यह लीव कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद दी जा सकती है।