Budget 2023: भारत के इतिहास में पेंशनधारकों को पहली बार मिली ये टैक्स छूट, अब ऐसे बचेंगे हजार रुपये

The Chopal, नई दिल्ली. केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कल बजट (Budget 2023) पेश कर दिया है. इस बजट में आम आदमी का पूरा ध्यान भी रखा गया है. वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा से लेकर किसान और महिलाओं तक का ख्याल बजट में पूरी तरह से रखा है. साथ ही पेंशनधारकों को भी सरकार ने राहत भी प्रदान की है. वही देश में पहली बार देश में फैमिली पेंशनधारकों (Family Pensioners) को स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) का लाभ भी मिलेगा. बता दे कि फैमिली पेंशन उस पेंशन को कहते हैं जो किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद सीधे उसके आश्रित को मिलती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में ऐलान किया की फैमिली पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी भी अब 15,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी उठा सकेंगे. फैमिली पेंशन पाने वालों को छोड़कर पहले अन्य पेंशनभोगियों (Pensioners) और वेतनभोगी (Salaried Employee) लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिल रहा है. इसके तहत वे 50,000 रुपये तक की छूट भी पा सकते हैं.
फैमिली पेंशनर्स को होगा इतना लाभ?
बजट में वित्त मंत्री पहली बार फैमिली पेंशन पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ देने की भी घोषणा की. इसका मतलब है कि अब पारिवारिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति की टैक्सेबल आय की गणना भी कुल आय में से 15,000 रुपये तक घटाकर की जाएगी.
क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन?
स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) वो कटौती है जिसे आयकरदाता की आय से काटकर अलग भी कर दिया जाता है और इसके बाद बची हुई आमदनी पर टैक्स की गणना भी की जाती है. वेतनभोगी कर्मचारी (Salaried Employee) और पेंशनर्स (Pensioners) को स्टैंडर्ड डिडक्शन के जरिए टैक्स में छूट लेने की सुविधा पहले से भी मिल रही है. मान लीजिए कि किसी नौकरी करने वाले व्यक्ति की सालाना आय 8 लाख रुपए तक है. ऐसे में कुल पैकेज में 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिला तो उनके टैक्स की गणना 8 लाख की बजाय 7,50000 रुपए पर अब होगी.
भारत में वर्ष 2005 से पहले वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान भी था, लेकिन 2005 के बजट में इसे बंद भी कर दिया गया. साल 2018 के बजट में दोबारा स्टैंडर्ड डिडक्शन को लागू भी कर दिया और ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट के रूप में मिलने वाली छूट को भी खत्म कर दिया गया.