Income Tax Notice : टैक्सपेयर्स को मिल रहा नोटिस, इन लोगों को लगाया जा रहा 200 फीसदी तक जुर्माना
ITR Filing : इनकम टैक्स विभाग देश भर में कर हस्तांतरण पर नज़र रखता है। ऐसे में, कोई भी व्यक्ति टैक्स से बचने के लिए अवैध उपायों का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं और उनकी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स विभाग (Taxpayers news) से लगातार नोटिस मिल रहे हैं। वहीं कुछ को 200 प्रतिशत तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा।

The Chopal, ITR Filing : इनकम टैक्स विभाग इन दिनों लोगों को लगातार नोटिस भेज रहा है। इन नोटिस को उन लोगों को भेजा जा रहा है जो किसी भी तरह से इनकम टैक्स विभाग के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग इनकम टैक्स (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि से बचने के लिए कई उपायों को अपनाते हैं। इससे भी लोगों की मुसिबत (ITR Filing last date) बढ़ती है। अब विभाग इनकम टैक्स फर्जीवाडा करने वालों पर 200 प्रतिशत तक का जुर्माना लगा सकता है। आइए इस बारे में अधिक जानें।
फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नए सॉफ्टवेयर का उपयोग होगा-
आयकर विभाग इस तरह के फर्जीवाड़े (penalty for fake HRA receits) को रोकने के लिए एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, जो फर्जी HRA भुगतान की सजा देता है। इस सॉफ्टवेयर से फर्जी दस्तावेजों को रोकना और पकड़ना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे टैक्सपेयर्स (income tax department) को नोटिस भेज रहा है। इसलिए टैक्स छूट के दावों से जुड़े दस्तावेज उनसे मांगे जा रहे हैं।
फर्जी दस्तावेजों पर कार्रवाई की जाएगी-
आयकर विभाग फर्जी दस्तावेजों पर बहुत कठोर है। इसके लिए विभाग धड़ाधड़ नोटिस भेज रहा है। आयकर विभाग फर्जी HRA प्राप्तियों (fake HRA receits kya h) पर नजर रखता है, जिनमें घर के किराये की रिपोर्ट, ऑफिशियल ड्यूटी करने के लिए सहायक नियुक्त करने की रिपोर्ट और घर के ऋण का भुगतान करने के लिए ब्याज की रिपोर्ट शामिल हैं।
ये नोटिस वर्ष 2022–2023 से संबंधित हैं और IT Act की धारा 133(6) के तहत जारी किए गए हैं। टैक्स एसेसिंग ऑफिसर को भी कुछ समय के दौरान किए गए भुगतान के बारे में कुछ विवरण मांगने का अधिकार है।
इस धारा के अंतर्गत टैक्स छूट मिलेगी-
आयकर विभाग की ओर से आईटी एक्ट की धारा 10 (13A) के तहत किसी भी घर को किराए पर लेने वाले किसी भी नौकरीपेशा व्यक्ति को टैक्स से छूट (tax exemption) का लाभ मिलता है। यदि आपके घर का कियारा एक साल में एक लाख रुपये से अधिक है, तो इस कानून के तहत घर मालिक को पैन कार्ड देना होगा। वहीं, अगर किराया 1 लाख रुपये से कम है, तो आपको PAN (स्थायी खाता नंबर) कार्ड देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम से एक लाख से कम किराया दिखाकर फर्जी किराया रसीद बनाते हैं, लेकिन अब ऐसा करने वाले को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।
इन लोगों पर कार्रवाई होगी-
इनकम टैक्स (tax se bachne ke tarike) विभाग अक्सर नए तरीके का फर्जीवाड़ा देखता है। लोग जो अपना घर रखते हैं, वे भी रेंट स्लिप लगाकर टैक्स छूट ले सकते हैं। आयकर विभाग भी कंप्यूटर डेटा को जांच सकता है। अब इन लोगों की पहचान की जा रही है और इन लोगों को आयकर नोटिस भेजा जा रहा है। सीबीडीटी के सेंट्रल एक्शन प्लान के अनुसार, क्षेत्रीय अधिकारियों के टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का ही उपयोग किया जाएगा। टैक्सपेयर्स को टैक्स भरने में भी मदद दी जा सकती है, जो इस तरह के फर्जीवाड़े में शामिल हैं।