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Property Tax : अगर नहीं भरा इस दिन से पहले प्रॉपर्टी टैक्स, तो सरकार करेगी यह कार्यवाही

Property Tax - सरकारी कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण अपडेट मिल रहा है। यदि आप अभी तक संपत्ति टैक्स नहीं भर चुके हैं, तो सरकार ने संपत्ति रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सरकार ने यह आदेश जारी किया है। अगर आप समय पर रिटर्न नहीं भरते हैं, तो आप कड़ी कार्रवाई का सामना करेंगे। 

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Property Tax : अगर नहीं भरा इस दिन से पहले प्रॉपर्टी टैक्स, तो सरकार करेगी यह कार्यवाही 

The Chopal, Property Tax - सरकारी कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 27 फरवरी से बढ़ा दी गई है। सालाना रिटर्न नहीं भरने पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने यह आदेश जारी किया।

ये कार्रवाई समय पर भुगतान नहीं करने पर होगी

प्रदेश प्रशासन ने चेतावनी दी है कि समय पर रिटर्न नहीं भरने पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, विजिलेंस विभाग से क्लीयरेंस रिपोर्ट नहीं मिलेगी।

सरकार ने भी कहा कि अब तक प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल में पंजीकरण करवाने वाले कर्मचारी भी जल्दी पंजीकरण करवा लें।

27 फरवरी से पहले रिटर्न फार्म भरें 

सरकारी विभागों के लेखा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी न सिर्फ पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं, बल्कि 27 फरवरी से पहले ऑनलाइन रिटर्न भरें, जिसमें उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की पूरी जानकारी शामिल है।

पोर्टल 13 फरवरी से 27 फरवरी तक ही कार्य करेगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट है कि 13 फरवरी से 27 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल खुला रहेगा। इसके बाद पोर्टल नहीं चलेगा।

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