Driving License Rule : ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टेस्ट, जुलाई से शुरू हुए ये नियम
The Chopal , New Delhi
Driving License Rule : अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने का मन बना रहे है तो अब आपको इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के नियमों में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव किया है. जिसके बाद आपको आरटीओ जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बता दें कि अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य था, लेकिन 1 जुलाई से बदले गए नियमों के बाद अब ऐसा नहीं होगा.
MORTH के नियम के अनुसार अगर आपने मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर से ट्रेनिंग ली है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं सरकार ने हाल ही में जगह जगह ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को मान्यता देना शुरू कर दिया है, जहां आप टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर आसानी चलाना सीख सकते हैं.
कितने दिन की होगी ट्रेनिंग – इस नियम के अनुसार आपको ड्राइविंग सेंटर्स पर हल्के मोटर व्हीकल कोर्स के लिए 4 हफ्ते में 29 घंटे ड्राइविंग करनी होगी. इसके साथ ही 28 दिनों में आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी. अगर ड्राइविंग सेंटर्स आपको पास कर देते हैं तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई और टेस्ट देने की जरूरत होगी. इसके अलावा हेवी मोटर व्हीकल यानी भारी वाहन की ड्राइविंग सीखने की अवधि 6 सप्ताह में 38 घंटे की है. इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल शामिल हैं. Driving License Rule
बता दे की नए नियम के अनुसार ऑथेराइज्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग देने के लिए सिमुलेटर के साथ-साथ डेडिकेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से लैस होंगे. यहां पर आवेदकों को ड्राइविंग के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी , ड्राइविंग की बारीकियां सीखने और रोड पर बेहतर तरीके से ड्राइव कर सकें.