किसानों के लिए खास सूचना, गेहूं की कटाई के बाद बचे फसल अवेशष जलाने पर लगेगा हजारों रुपयों का जुर्माना
Agriculture News : गेहूं की कटाई का सीजन अब चल रहा है। कुछ गेहूं अभी 5 दिन बाद कटाई के लिए तैयार होगी। गेहूं की फसल काटने के बाद अगर बचा हुआ फसल अवशेष किस जलाते हैं तो सरकार की तरफ से बड़ा जुर्माना वसूल किया जाएगा।

The Chopal : फसल अवशेष जलाने वालों पर निगरानी रखने के लिए 70 टीमें बनाई गई हैं। किसानों को फसल अवशेषों में आग लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। तीस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेष को जलाने से रोका है। गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेषों (Crop Residues) को जलाने वाले किसानों पर करनाल कृषि विभाग कार्रवाई करेगा। किसानों को 30 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। फसल अवशेष जलाने वालों पर निगरानी रखने के लिए सत्तर टीमें बनाई गई हैं। किसानों को फसल अवशेषों में आग लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। तीस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
जमीन की उपजाऊ शक्ति होगी प्रभावित
करनाल कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि अब तक 4 लाख 5 हजार एकड़ गेहूं की काश्त में किसानों ने "मेरी फसल, मेरा ब्योरा" पर नामांकन किया है। गेहूं कटाई के बाद कुछ किसान बचे हुए अवशेषों में आग लगाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, भूमि की उर्वरता में कमी आती है और जान-माल की हानि का भय बना रहता है। धुएं के कारण हादसे होने का खतरा भी बढ़ जाता है. जमीन की उपजाऊ शक्ति भी प्रभावित होती है।
30 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा
उन्होंने कहा कि सरकार ने फसल अवशेष में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. रोक के बावजूद किसानों को फसल अवशेष में आग लगाने पर 30 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
70 टीमों को बनाया
कृषि अधिकारी ने कहा कि फसल अवशेषों में आग लगाने पर रोक लगाने के लिए सत्तर टीमें बनाई गई हैं। टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से बातचीत करेंगे और आग की घटनाओं पर नज़र रखेंगे। अगर कोई किसान फिर भी फसल के अवशेषों को जलाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग ने किसानों से भी अनुरोध किया है कि वे इस मामले में उनका साथ दें और फसलों के अवशेषों में आग न लगाएं।