NCR : गाजियाबाद में बसने वाले हो जाएं सतर्क, GDA बना रहा इन कॉलोनियों और हाउसिंग सोसाइटियों की लिस्ट
The Chopal (NCR News) : NCR के घरों और कॉलोनियों में रहने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। गाजियाबाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले ग्रुप हाउसिंग और कॉलोनियों की सूची बनाई जाएगी। क्षेत्र के जोनल प्रभारी निजी विकासकर्ताओं से कंप्लीशन सर्टिफिकेट की मांग करेंगे जब वे वहां की सुविधाओं को देखेंगे। सब कुछ नियमानुसार मिलने पर ही सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।
2010 से अब तक, 245 ग्रुप हाउसिंग से अधिक के नक्शे मंजूर किए गए हैं। 55% बिल्डरों ने ग्रुप हाउसिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, लेकिन टेम्परेरी कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है। साथ ही, वे अपनी सोसाइटियों में काम नहीं कर रहे हैं, जबकि आवंटियों को फ्लैट मिलता है। इसलिए आवंटी फ्लैट में रहते हैं।
बिल्डर को मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण आवंटी लगातार विरोध करते रहते हैं। अब जीडीए ऐसे बिल्डरों पर दबाव डालकर उनके निर्माण कार्यों को पूरा करेगा। इसके साथ ही उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना शुरू करेगा। इसके लिए भी अभियान चलाया जाएगा, ताकि इन बिल्डरों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल सकें और वहां रहने वालों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। साथ ही, इन ग्रुप घरों में एओए और फिर फेडरेशन बनाया जा सकता है।
इस क्षेत्रों में समाज
गाजियाबाद के कई हिस्सों में सोसाइटियां और समूह घर बनाए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से क्रॉसिंग रिपब्लिक, राजनगर एक्सटेंशन, एनएच 9, दिल्ली मेरठ रोड, गोविंदपुरम, चिरंजीव विहार, अवंतिका, वसुंधरा, इंदिरापुरम, कौशांबी, राजेंद्रनगर, शालीमार गार्डन और नेहरू नगर शामिल हैं।
कई संस्थाओं को भेजे गए नोटिस
क्रॉसिंग रिपब्लिक में 29 सोसाइटी में लगभग 15 हजार फ्लैट हैं, जिसमें 70 हजार लोग रहते हैं, जबकि राजनगर एक्सटेंशन, इंदिरापुरम, वसुंधरा, वेव सिटी सहित अन्य स्थानों पर 250 से अधिक ग्रुप हाउसिंग हैं। जीडीए के अधिकारियों के अनुसार, इन सोसाइटियों में से 55% ने प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। इन्हें भी सूचना दी जाएगी।
AOA बनने से विवाद नहीं होगा
शहर में बिल्डरों ने सोसाइटियां बनाई हैं लेकिन जीडीए से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। ऐसे में बिल्डर खुद सोसाइटी की देखभाल करता है और वहां रहने वालों से देखभाल शुल्क वसूलता है। फ्लैट बिल्डर रखरखाव से खुश नहीं हैं। इससे बिल्डर और फ्लैट खरीदारों में बहस होती है। बिल्डर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद सोसाइटी एओए को हैंडओवर मिलता है। AOA इसके बाद सोसाइटी की देखभाल करता है। ऐसे में विवाद खत्म हो जाता है और बिल्डर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती।
आरके सिंह, जीडीए के सचिव, ने कहा, "निजी विकासकर्ता द्वारा बनाई गई ग्रुप हाउसिंग और कॉलोनियों की सूची तैयार होगी। फिर, जिन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, उनके यहां सुविधाओं को देखने के बाद आवेदन कराकर सीसी जारी किया जाएगा।
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