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राजस्थान रोडवेज में सफर करने वाले रहे अलर्ट, एक गलती और लगेगा 10 गुना जुर्माना

Rajasthan Roadways Bus : परिवहन निगम ने राजस्थान रोडवेज में भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने और राजस्व में हो रहे नुकसान को कम करने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। अब कर्मचारियों और यात्रियों दोनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किराया घोटालों और बिना टिकट की यात्राओं पर नियंत्रण पाने के लिए।

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राजस्थान रोडवेज में सफर करने वाले रहे अलर्ट, एक गलती और लगेगा 10 गुना जुर्माना

Rajasthan News : राजस्थान रोडवेज में आज भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां रोडवेज बस कर्मचारियों ने किराया में बड़ा घोटाला किया है। रोडवेज बस में चलने वाले लोग भी बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं जिससे राजस्थान रोडवेज को चूना लगा रहा है। रोडवेज बस को इससे राजस्व की बड़ी हानि होती है। ऐसे में परिवहन निगम ने अब इस मामले में व्यापक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। रोडवेज प्रबंधन द्वारा भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई अब बिना टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

निर्धारित किराए से 10 गुना अधिक राशि वसूली जाएगी

अब रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर निर्धारित किराए से 10 गुना अधिक राशि वसूली जाएगी। रोडवेज प्रबंधन ने अधिभार राशि की वसूली के संबंध में पुराने आदेशों के स्थान पर संशोधित आदेश जारी किए हैं। उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा के निर्देशों पर रोडवेज को घाटे से बचाने और राजस्व में वृद्धि लाने के सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं।

निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने कहा कि निगम में वाहन निरीक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और राजस्व को बढ़ाना है। उनका कहना था कि वाहन निरीक्षण के दौरान अधिकांश निरीक्षकों द्वारा बिना टिकट के यात्रियों से अतिरिक्त पैसे नहीं वसूले जाते हैं। ऐसे में, पूर्व में जारी आदेशों को बदलकर बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर यात्री को भाड़े के 10 गुना के बराबर या 2000 रुपए (जो भी कम हो) की वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में निरीक्षण कार्य करने वाले कर्मचारियों से भी मासिक 36 हजार रुपए अतिरिक्त भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। जबकि पहले निरीक्षकों के लिए यह लक्ष्य 3 बिना टिकट यात्री प्रकरण पकड़े जाने का था.

बस ड्राइवर, कंडक्टर और खलासी पर होगी बड़ी कार्यवाही 

सिंह ने बताया कि इसके अलावा, अगर निगम के किसी बस डिपो में बिना टिकट यात्रा के पांच या पांच से अधिक मामले पाए जाते हैं, जिनमें उन पर कार्रवाई की जा सकती है या की गई है, तो संबंधित बस डिपो में कार्यरत कर्मचारियों को भी लापरवाही बरतने के आरोप में आरोप पत्र जारी करते हुए निलंबित किया जाएगा, ताकि जांच प्रभावित न हो।

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