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Toll Tax : अब 10 सेकेंड से अधिक लगा समय तो टोल टैक्‍स लगेगा या नहीं, NHAI की जारी हुई गाइडलाइन

Toll Tax : वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना दरअसल, NHAI ने 2021 में वाहनों को छूट देने का आदेश दिया था। जिसमें कहा गया कि आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा अगर 100 मीटर की दूरी पर गाड़ियों की लाइन लगी होती है। इसके बावजूद, इस नियम में बदलाव किया गया है—

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Toll Tax : अब 10 सेकेंड से अधिक लगा समय तो टोल टैक्‍स लगेगा या नहीं, NHAI की जारी हुई गाइडलाइन

The Chopal, Toll Tax : टोल प्लाजा पर एक पुराना नियम हाल ही में बदल गया है। पहले, वाहनों को टोल प्लाजा पार करने में 10 सेकंड से अधिक समय लगने पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ता था।

इसके अलावा, टोल प्लाजा पर 100 मीटर से अधिक लंबी वाहनों की कतार को टोल नहीं देना था। अब इस नियम को वापस ले लिया गया है, इसलिए 10 सेकंड से अधिक समय के लिए भी टोल टैक्स देना होगा।

2021 में NHAI ने गाड़ी छूट देने का आदेश दिया। जिसमें कहा गया कि आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा अगर 100 मीटर की दूरी पर गाड़ियों की लाइन लगी होती है। NHAI ने इस आदेश में बदलाव करते हुए 100 मीटर की लाइन पर छूट को खत्म कर दिया है।

फ्री फ्लो पॉलिसी को समाप्त करना

19 अगस्त को, NHAI ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें फ्री-फ्लो पॉलिसी को समाप्त करने का ऐलान किया गया था। इसका अर्थ है कि टोल प्लाजा पर कोई भी गाड़ी बिना रुके नहीं चलेगी और सभी को टोल टैक्स देना होगा। यह उन लोगों के लिए खबर है जो पहले टोल में नहीं रुके थे। अब उन्हें टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए टैक्स लाइनों में प्रतीक्षा करनी होगी। 

NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि 10 सेकंड वाले नियम 2021 में बनाए गए टोल प्लाजा के लिए लागू थे। लोगों में इन दोनों बातों का बहुत कंफ्यूजन था, जिससे अक्सर झगड़े होते थे। इसलिए इसे बदलने का निर्णय लिया गया है।

टोल में क्या छूट मिलती है?

रोड पर टोल प्लाजा पार करते समय सभी को टैक्स देना होता है। NHAI ने बताया कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। NHAI ने इस नियम को लेकर जनता में व्याप्त भ्रम को दूर करने के लिए छूट प्राप्त लोगों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में शामिल हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जज, लोकसभा अध्यक्ष, तमाम कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और टैक्स छूट के पात्र हैं।

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