Income Tax : अगर बैंक में है FD, तो नहीं देना होगा इनकम टैक्स, लाखों लोगों के फायदे की खबर
Income Tax on FD : भारत में इनकम टैक्स वित्त मंत्रालय की अनुमति से आयकर विभाग से वसूला जाता है। इसके लिए अलग से स्लैब बनाए गए हैं। वहीं, देश में इनकम टैक्स (Income Tax) से छुटकारा पाने के लिए लोग लगातार मांग करते रहते हैं। अब आयकर विभाग से बड़ी छूट मिलने की उम्मीद है। एफडी पर लोगों को टैक्स नहीं देना पड़े ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।

The Chopal, Income Tax on FD : मोदी सरकार ने अपने तीसरे टर्न का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। यह फरवरी 2025 में पेश होगा। इससे FD लेने वालों को बहुत राहत मिल सकती है। लोग इनकम टैक्स (Income Tax on Fixed Deposit) से बड़ी बचत कर सकते हैं। वैसे भी, इस बजट (Budget 2025) को काफी राहत देने की उम्मीद है। इस बजट में, खासकर मिडिल क्लास (middle class) के लिए कई निर्णय होने की संभावना है।
FD के अनुसार इनकम टैक्स
लोग एफडी करके भविष्य में अच्छा बैंक बैलेंस बनाते हैं। टैक्सपेयर्स को फिलहाल इनकम टैक्स पर FD Interest (Income Tax FD) देना पड़ता है। यह व्यक्ति के स्लैब पर निर्भर करता है। एफडी ब्याज पर आयकर केवल तय स्लैब से लिया जाता है।
बैंकों ने बड़ी मांग की
वहीं फरवरी में बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले बैंकों ने वित्त मंत्रालय से बहुत कुछ मांग किया था। बैंकों ने अनुरोध किया है कि FD Income Tax को हटा दिया जाए। वित्त मंत्रालय बैंकों की इस सलाह को मान लेगा तो लोगों को बहुत फायदा होगा। Fixed Deposit (FD) में निवेश बढ़ेगा, जिससे FD निवेशकों को सीधा लाभ मिलेगा।
बचत बढ़ाने की मांग
आज की बढ़ती महंगाई में लोगों की बचत कम होती जा रही है। बजट से पहले बैंकों ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एक बैठक में FD पर कर छूट का प्रस्ताव दिया है, जिससे लोगों की बचत बढ़ेगी।
बैंकों को भी लाभ मिलेगा
एफडी के ब्याज से आयकर छूट देने से बैंकों में एफडी कराने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे कुछ समय पहले बैंकों को लोन बांटने के लिए फंड की कमी हुई थी। बैंकों को भी प्रत्यक्ष लाभ होगा अगर सरकार लोगों को FD ब्याज दरों पर छूट देकर प्रोत्साहित करती है।
इन क्षेत्रों में भी बड़े सुझाव दिए गए
राधिका गुप्ता, सीईओ और एडलवाइस म्यूचुअल फंड की प्रबंध निदेशक, ने बजट से पहले हुई महत्वपूर्ण बैठक में पूंजी बाजार की क्षमता में सुधार और समावेश को बढ़ाने के सुझाव भी दिए। बॉन्ड और इक्विटी शेयरों को प्रोत्साहन देने की बात उन्होंने कही। वित्त सचिव, दीपम सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बैठक में उपस्थित थे।
एफडी पर ऐसे आयकर सुझाव
एफडी पर आयकर को लेकर बैंक अधिकारियों ने लांग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) को टैक् स स्लैब से जोड़ने की सलाह दी है। वर्तमान में इनकम टैक्स स्लैब से आय पर कर लगाया जाता है। लोग इसलिए कम टैक्स वाले विकल्पों में निवेश करते हैं।
आधे से अधिक पैसे बचेंगे
यदि आपने पांच साल के लिए दस लाख रुपये की FD आयकर दर कराई है और 8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा, तो आपको चार लाख रुपये का ब्याज मिलेगा। 40 हजार रुपये पर आयकर नहीं लगता। 3 लाख 60 हजार शेष राशि पर टैक्स कटेगा।
मौजूदा समय में मान लो कि आप 30 प्रतिशत टैक्स स्लैब में हैं, तो आपको 1 लाख 8 हजार रुपये का टैक्स देना होगा। साथ ही, लोंग टाइम कैपिटल गेन को 12.5 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। मतलब आपको 45 हजार रुपये देने होंगे और सीधे करीब छह हजार रुपये बचेंगे। इससे आपके आधे से अधिक पैसे बचेंगे।