RBI ने लोन नहीं चुकाने वालों के लिए जारी की गाइडलाइन, ग्राहक को मिलेगा फायदा
RBI - आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने कुछ नियमों को लोन रिकवरी पर लागू किया है अगर आपने भी कोई लोन लिया है और उसे समय पर नहीं जमा किया है, जिससे रिकवरी एजेंट आपसे परेशान हो रहा है। जो आपके लिए बहुत जरूरी है ।
The Chopal, RBI - आजकल डेली लाइफ में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति बैंक से लोन लेता है। ऐसे में, अगर आपने भी कोई लोन लिया है और उसे समय पर नहीं जमा कर पाए हैं, जिससे रिकवरी एजेंट आपसे परेशान कर रहा है, तो यहां कुछ उपाय जरूरी नियम बताए गए हैं। दरअसल, हर ग्राहक को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए।
अगर आप लोन समय पर चुकाने में सक्षम नहीं हैं, तो बैंक आपसे इसे वापस ले सकता है. हालांकि, किसी भी बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट को किसी भी ग्राहक से बदसलूकी करने का अधिकार नहीं है।
लोन रिकवरी कब और कैसे शुरू होती है?
बैंक आपको रिमाइंडर पहले भेजता है अगर आप लगातार दो EMI नहीं चुकाते हैं। साथ ही, अगर आप होम लोन की लगातार तीन किस्तों का भुगतान नहीं करते हैं, तो बैंक आपको एक कानूनी नोटिस भेजता है। चेतावनी के बावजूद भी, अगर आप EMI नहीं भरते हैं, तो बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा। इसके बाद बैंक ग्राहक से लोन प्राप्त करने की कोशिश करता है।
लोन प्राप्त करने के तरीके
बैंक लोन वसूलते हैं जब कोई लोन चुका नहीं सकता। इसके दो तरीके होते हैं। पहला रास्ता गैर न्यायिक है, और दूसरा रास्ता न्यायिक है। आरबीआई (Reserve Bank Of India) के दिशानिर्देशों के मुताबिक, ग्राहकों के कानूनी अधिकारों और दायित्वों का सम्मान किया जाएगा।
RBI के निर्देशों को जानिए, पहले ग्राहकों को वसूली एजेंसी की जानकारी दी जानी चाहिए।
- डिफॉल्टर से मिलते समय एजेंट को बैंक नोटिस की कॉपी और प्राधिकरण पत्र भी साथ रखना होगा।
- अगर लोन लेने वाले व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की है, तो बैंकों को संबंधित मामले में रिकवरी एजेंट्स को भेजने की अनुमति नहीं है जब तक कि शिकायत का समाधान नहीं हो जाता है।
- बैंक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ताओं की शिकायतों को समय पर हल किया जाए।
- ग्राहकों से लोन प्राप्त करने के संबंध में कुछ नियम और कानून हैं, जो इस प्रकार हैं
कहाँ शिकायत करें?
सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहक को धमकाने और प्रताड़ित करने को अपराध माना है। अगर कोई रिकवरी एजेंट लोन लेकर आपको डराता या धमकाता है, तो आप बैंक और थाने दोनों में इसकी शिकायत करें। लोन की किस्त नहीं चुका पाने का मुद्दा सिविल विवाद का विषय है। ऐसे में बैंक या उसका कोई रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर के साथ मनमानी नहीं कर सकता।
बैंक ऑफिसर या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर को सुबह 7 बजे से शाम सात बजे के बीच में ही फोन करने की अनुमति है, साथ ही घर पर आने का समय भी निर्धारित है। अगर बैंक कर्मचारी ये नियम तोड़ते हैं, तो आप फोन पर शिकायत कर सकते हैं।