राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात, अब मिलेगी 50 से सीधा 95% सब्सिडी, इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

The Chopal, जयपुर: आज के समय में आदमी जिन्दगी में तकनीक से भरें यंत्रों का उपयोग धीरे- धीरे समय के साथ बढ़ता जा रहा है. इसका असर खेती- किसानी पर भी इन दिनों काफी अधिक दिखाई दे रहा है. और अब कृषि सेक्टर भी आधुनिक हो गया है. बैलों की जगह आज ट्रैक्टर और रहट की जगह बिजली चालित ट्यूबवेल ने ले ली है. खास बात यह है कि कृषि अब तकनीक पर आधारित हो गई है. नई तकनीकों के सहारे आप किसी भी फसल की खेती किसी भी मौसम में कर भी सकते हैं. और ये सब संभव हो पाया है ग्रीन हाउस की वजह से.
बता दे कि ग्रीन हाउस खेती की एक ऐसी तकनीक पर आधारित है, जिसके अंदर खेती करने पर धूप, बारिश और आंधी का फसलों के ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता है. इसके अंदर आप किसी भी मौसम किसी भी फसल की खेती कर सकते हैं. खास बात यह है कि ग्रीन हाउस के अंदर खेती करने से फसलों की पैदावार भी बंपर मिलती है. साथ ही फसलों की बर्बादी भी न के बराबर होती है. अगर किसान भाई ग्रीन हाउस के अंदर खेती करने का कोई प्लान बना रहे हैं, तो उनके लिए शानदार मौका है, क्योंकि राजस्थान राज्य सरकार ग्रीन हाउस के निर्माण पर किसानों को बंपर सब्सिडी दे रही है.
संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी राशि में बढ़ोतरी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने ग्रीन हाउस पर मिलने वाली सब्सिडी को 50 % से बढ़ाकर 95 % कर दिया है. प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसान इस योजना का लाभ सीधे तौर पर उठा सकते हैं. इसके अलावा अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों को भी सरकार द्वारा इस सब्सिडी के दायरे में रखा गया है. यानी कि ये लोग भी अनुदान का लाभ उठा सकते हैं. कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी को अब बढ़ाया है.
राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के ऊपर 501 कोरड़ रुपये खर्च
सीएम अशोक गहलोत ने इस बार विधानसभा बजट पेश करते हुए प्रदेश में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने का वादा भी किया था. इसके तहत प्रदेश के 60 हजार किसानों को दो साल में सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा. किसान भाई सब्सिडी के पैसे से संरक्षित खेती करने के लिए ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और शेड का निर्माण अपने खेतों में करवा सकते हैं.
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इस वित्तीय वर्ष 2023- 24 में राज्य सरकार सब्सिडी के ऊपर 501 कोरड़ रुपये तक खर्च करेगी. बता दें कि पहले सामान्य वर्ग के किसानों को ग्रीम हाउस के निर्माण के लिए 50 % तक सब्सिडी मिलती थी. वहीं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले फार्मर्स को 70 % अनुदान मिलता था. वहीं, अब सरकार ने छोटे व सीमांत किसानों के साथ- साथ अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों के लिए सब्सिडी राशी बढ़ाकर 95 % तक कर दी.