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उफनाई ऑनर किलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

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उत्तरप्रदेश| उफनाई आनर किलिंग पर ध्यान केंद्रित हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला द्वारा चाचा की जमानत रद्द कराने के सन्दर्भ में दाखिल याचिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तरप्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। 
बताते चले पिछले वर्ष चाचा में महिला द्वारा अंतरजातीय पुरुष के साथ विवाह करने पर उसके पति को जान से मारने की साजिश रची थी जिसके बाद महिला ने उसकी जमानत के सन्दर्भ में यह याचिका दायर की है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने की पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी करने से पहले याचिकाकर्ता दीप्ति मिश्रा की ओर से पेश वकील एमएस आर्य से कड़े सवाल किए। बताते चले 24 जुलाई 2021 को दीप्ति के पति व गोरखपुर जिले के उरवा ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी अनीश कुमार की हत्या कर दी गई थी। 
पीठ ने कहा है कि दीप्ति के चाचा के खिलाफ अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं और न वह इस मामले में विशेष आरोपी पाए गए थे। वही जो प्राथमिकता दीप्ती ने दायर की है उसमें यह कहा गया है कि उसके चाचा ने उसकी शादी का विरोध किया था और वह व उनके दो बेटे मारपीट में शामिल थे। 
महिला ने याचिका दायर कर कहा है कि यह मामला ऑनर किलिंग से संबंधित है, जिसमें उसके पति को उसके रिश्तेदारों ने केवल इसलिए मार डाला था कि वह धोबी जाति का था और उसकी शादी एक ब्राह्मण लड़की से हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 17 दिसंबर को मणिकांत मिश्रा को जमानत दी थी।
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